कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राजमार्ग निर्माण का कार्य पूरा होने तक कझाकूटम-करोड बाईपास पर टोल वसूलना बंद करने अनुरोध किया गया है.
न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री को इस अर्जी को रिट याचिका के तौर पर दर्ज करने का निर्देश दिया. अधिवक्ता केवी अभिलाष द्वारा दायर अर्जी को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की कुछ आपत्तियों की वजह से रिट याचिका के तौर पर सूचीबद्ध नहीं किया गया था.
यह अर्जी अदालत में अधिवक्ता जी सुधीर के माध्यम से दाखिल की गई है और कार्य पूरा होने तक टोल वसूलने पर रोक लगाने के अलावा टोला प्लाजा को तिरुवल्लम से हटाकार कझाकूटम और चक्का बाईपास के हिस्सें में कहीं स्थापित करने का अनुरोध किया गया.