नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नोएडा स्थित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR), संजय कुमार पाठक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा. इस याचिका में कोविड-19 महामारी संबंधी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने और उनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.
हाल में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और कुंभ मेले के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था.
न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत के तीन-न्यायाधीशों न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और रवींद्र भट की पीठ अधिवक्ता पाठक की याचिका पर सुनवाई करेंगे. पाठक ने16 अप्रैल को यह याचिका दायर की थी.
पाठक ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में भारत के संघ (UOI) और उत्तराखंड राज्य को तत्काल सख्त निर्देश देने की मांग की थी, साथ ही हरिद्वार सरकार को कुंभ के लिए लोगों को आमंत्रित करने वाले सभी विज्ञापनों को वापस लेने के लिए निर्देश देने को कहा था. इस दौरान उन्होंने कुछ चिंताजनक तथ्य भी पेश किए.
उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र, उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को निर्देश दे कि हरिद्वार शहर से भीड़ को जल्द से जल्द हटाएं और कुंभ से लौटने वाले लोगों के सम्मान के साथ एक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें.
याचिकाकर्ता ने शीर्ष न्यायालय से केंद्र और राज्य सरकार के लिए निर्देश मांगा कि वह भारतीय संघ और NDMA द्वारा जारी आदेशों के साथ असंगत किसी भी सभा या आयोजन को प्रोत्साहित या बढ़ावा न दे.
एक अन्य निर्देश याचिका के माध्यम से कहा गया है कि चुनाव आयोग (ECI) को उन राज्यों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए जहां चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों, प्रचारकों और जनता के खिलाफ कोविड के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए चुनावों की घोषणा की जा रही है और कानून के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें.
पाठक ने अपनी याचिका में, जिसकी एक प्रति मीडिया द्वारा एक्सेस की गई थी ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने और कानून के अनुसार उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से निर्देश मांगे.