कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा.
न्यायमूर्ति एन नागरेश ने एक वरिष्ठ नागरिक की याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
अदालत ने केंद्र और राज्य को अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.