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टीका प्रमाणपत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर के खिलाफ याचिका, जानें क्या कहा हाई काेर्ट ने

केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा.

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Published : Nov 23, 2021, 7:41 PM IST

Updated : Nov 24, 2021, 12:27 PM IST

कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा.

न्यायमूर्ति एन नागरेश ने एक वरिष्ठ नागरिक की याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

अदालत ने केंद्र और राज्य को अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता पीटर मयालीपरम्पिल ने दलील दी है कि उन्होंने टीके की दो खुराक के लिए भुगतान किया था, इसलिए, प्रमाणपत्र उनके व्यक्तिगत विवरण के साथ उनका ‘निजी स्थान’ है और किसी व्यक्ति की निजता में दखल देना अनुचित है.

पढ़ें :कोविड टीका : प्रमाणपत्र में गलत तारीख और जगह, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 24, 2021, 12:27 PM IST

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