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'परमबीर को छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार' - Former Police Commissioner Parambir Singh latest news

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने बंबई हाई काेर्ट (Bombay High Court) को बताया कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Former Police Commissioner Parambir Singh) के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी.

परमबीर
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Published : Jul 2, 2021, 8:37 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी.

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा ने उच्च न्यायालय को बताया कि दंडात्मक कार्रवाई से सिंह के संरक्षण से जुड़े उनके को छह जुलाई तक बढ़ाया जाएगा.

खंबाटा ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार यह बयान तब दिया जब पीठ ने सिंह की याचिका पर सुनवाई पांच जुलाई तक के लिये स्थगित कर दी. सिंह ने ठाणे पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई प्रारंभिक जांच को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर रखी है.

इसे भी पढ़ें :परमबीर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर

अकोला शहर पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात निरीक्षक बीआर घाडगे की शिकायत पर इस साल अप्रैल में सिंह के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. घाडगे पहले ठाणे में तैनात थे.

(पीटीआई-भाषा)

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