मुंबई :बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना में जान गंवाने वाले एक डॉक्टर की पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है की कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले सभी निजी डॉक्टर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दायरे में नहीं आते हैं. सिर्फ सरकार द्वारा नियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है.
मंगलवार को हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है की जिन निजी डॉक्टरों को सरकार की ओर से आग्रह भेजा गया था, केवल वो डॉक्टर ही पीएमजीकेपी के पात्र हैं. जिसके बाद हाई कोर्ट ने कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टर की विधवा पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया.
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