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अर्नब को नहीं मिली जमानत, शनिवार को होगी सुनवाई

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को आज भी जमानत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को भी बंबई उच्च न्यायालय सुनवाई होगी. पत्रकार गोस्वामी को 18 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पढ़ें विस्तार से...

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अर्नब गोस्वामी

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Published : Nov 6, 2020, 7:20 PM IST

Updated : Nov 6, 2020, 8:14 PM IST

मुंबई : रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को कोई तत्काल राहत नहीं मिली क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अधूरी रही. गोस्वामी को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के 2018 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है.

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति ए एस कार्निक की एक खंडपीठ ने कहा कि वह समय की कमी के चलते सुनवाई शनिवार को जारी रखेगी. अदालत ने कहा, 'हम इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर कल दोपहर में बैठेंगे.'

गोस्वामी को बुधवार को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और अलीबाग ले जाया गया था जहां उनके खिलाफ उनकी कंपनी द्वारा बकाये का कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें-कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

पत्रकार गोस्वामी को 18 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गोस्वामी वर्तमान में अलीबाग में एक स्कूल में बंद हैं, जिसे अलीबाग जेल के लिए एक कोविड-19 केंद्र बनाया गया है.

Last Updated : Nov 6, 2020, 8:14 PM IST

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