श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के युवा नेता वहीद पारा (PDP leader Waheed Para) की याचिका को एनआईए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने फैलोशिप के लिए यूएसए जाने की अनुमति मांगी थी. बता दें कि येल विश्वविद्यालय में 3 महीने के शांति फेलोशिप कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए रहमान पारा ने यूएसए की यात्रा करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था. इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम के तहत नामित श्रीनगर की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पारा पर स्थानीय और विदेशी दोनों उग्रवादियों के साथ-साथ उग्रवादी समूहों और अभियानों को प्रायोजित करने, समर्थन करने और सक्षम का आरोप लगाया गया है.
कोर्ट ने पाया है कि पारा पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अपराधों के लिए मृत्युदंड और जेल में आजीवन कारावास तक का प्रावधान हैं. इस संबंध में विशेष न्यायाधीश सदीप गंडोत्रा ने कहा कि इस बात की चिंता है कि पारा भारत छोड़ सकता है साथ ही वह सबूत जुटाने में बाधा डाल सकता है. आदेश में कहा गया है कि आवेदक देश से भाग रहा है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका में साक्ष्य संग्रह को बाधित करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए एमएलएटी अनुरोध भारत सरकार के माध्यम से भेजा गया है.