रायपुर: Negligence of Chhattisgarh Education Department बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा. ये मशहूर शेर छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग पर आज के दौर में सटीक बैठती है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग की अंधेरगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में कार्य करने के बाद करीब 19 रिटायर प्रधान पाठकों को आज भी ग्रेड पे का भुगतान नहीं हो पाया है. इनमें से 17 प्रधान पाठकों की मौत हो गई. जबकि दो प्रधान पाठक आज जिंदा हैं और उन्हें ग्रेड पे के भुगतान का इंतजार है. करीब 36 साल से प्रधानपाठक ग्रेड पे के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं. यह शिक्षक आज ईटीवी भारत के माध्यम से अपने ग्रेड पे के भुगतान के लिए गुहार लगा रहे हैं. Grade pay not paid to headmaster
ये है पूरा मामला: Negligence of Chhattisgarh Education Department 1 जनवरी 1986 से चतुर्थ केंद्रीय वेतनमान लागू किया गया था. केंद्रीय वेतनमान लागू होने के बाद मध्यप्रदेश (एमपी और छत्तीसगढ़ तब एक था) में भी राज्य के कर्मचारियों को चतुर्थ केंद्रीय वेतनमान के हिसाब से 1640 से 2900 के भुगतान करने का आदेश जारी किया गया. राज्य में सभी कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार तो भुगतान किया लेकिन शिक्षा विभाग के प्रधान पाठकों को चतुर्थ केंद्रीय वेतनमान का भुगतान ही नहीं किया गया. ग्रेड पे वेतनमान नहीं मिलने के बाद अपने हक की लड़ाई के लिए 19 प्रधान पाठकों ने 1995 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. यह केस लंबे समय तक चला और मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब वह केस बिलासपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 15 साल के बाद 15 फरवरी 2010 में हाई कोर्ट ने प्रधान पाठकों के पक्ष में फैसला सुनाया गया.हाईकोर्ट के आदेश के बाद मार्च 2012 में लोक शिक्षण संचनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को 1 महीने के भीतर ग्रेड पे का भुगतान करने का आदेश जारी किया था लेकिन आज 10 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग रिटायर्ड प्रधान पाठकों को उनके हक की राशि नहीं दे रहा है.raipur latest news
"हमारा भुगतान अब भी है लंबित": याचिकाकर्ता रिटायर प्रधान पाठक अभय राम यदु ने बताया कि " हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद भी शासन की ओर से आदेश आया. लेकिन विभाग के लोग ही हाईकोर्ट की अवहेलना करते हैं. हमने अपने जीवनभर कई बच्चों का भविष्य बनाया लेकिन आज हम परेशान हैं. हमारा जीवन आज अन्धकार में है. हमने 3 बार हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगाया है लेकिन अब तक हमारा हक नहीं मिला.Grade pay not paid to headmaster after High Court order. अभय राम यदु 31 जनवरी 2001 को रिटायर हुए. उन्होंने कहा कि अब रिटायर हुए 21 साल हो गए. लेकिन राशि नहीं मिली.