नई दिल्ली : भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण-रोधी अभियान शुरू किया गया था. (ndmc run anti encroachment drive in jahangirpuri). इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया है. अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी. भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को एनडीएमसी के महापौर को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी में 'दंगाइयों' के अवैध निर्माणों का पता लगाकर इन्हें बुलडोजर से ध्वस्त करने की मांग की थी. इस पत्र की प्रति निगम के आयुक्त को भी भेजी गई थी. जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी जिसमें आठ पुलिस कर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गये. पुलिस के अनुसार, झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया.
इस मामले पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि निगम के द्वारा जहांगीरपुरी में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. अभी सिर्फ और सिर्फ गैरकानूनी तरीके से बनाई गई कबाड़ की दुकानों को हटाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर मेयर ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का हम सम्मान करते हैं और उसका पालन किया जा रहा है. अभी तक सिर्फ अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई की गई है.
एनडीएमसी ने उत्तर पश्चिमी पुलिस उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा कि एक विशेष संयुक्त अतिक्रमण-रोधी कार्यक्रम जहांगीरपुरी में निर्धारित है. एनडीएमसी सिविल लाइंस जोन के सहायक आयुक्त ने डीसीपी को लिखे पत्र में कहा, 'आप (पुलिस) से 20 अप्रैल या 21 अप्रैल को (सुबह 9.30 बजे से) अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिस/बाहरी बल सहित कम से कम 400 पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है.'