मुंबई :राकांपा विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 18 जून तक देश में कहीं भी यात्रा करने की छूट दे दी है. बांबे सेशन कोर्ट ने कहा कि राकांपा विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जांच शुरू होने तक देश में कहीं भी जा सकते हैं. देशमुख करीब 100 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के मामले में लंबे समय तक जेल में भी रहे हैं. इस मामले में जांच एजेंसियों ने देशमुख के मुंबई से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी.
पढ़ें : महिला पहलवानों की याचिका पर SC सख्त, दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
जिसे देशमुख ने चुनौती दी थी. देशमुख ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह एक सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं. जनता के काम के लिए उन्हें लगातार यात्राएं करनी पड़ती है. दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि उनके बाहर जाने से जांच प्रभावित हो सकती है. सेशन कोर्ट ने देशमुख की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि वह देश में कहीं भी जा सकते हैं. बॉम्बे सेशंस कोर्ट के विशेष जज राहुल रोकड़े ने कहा कि 18 जून तक वह देश में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे.