मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था. इसके बाद समीर खान ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी.
ड्रग केस : मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत अर्जी खारिज
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. कोर्ट ने कहा कि ड्रग मामले में समीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. समीर के खिलाफ अहम सबूत भी हैं इस कारण जमानत नहीं दी जा सकती.
समीर खान की जमानत अर्जी खारिज
शनिवार को कोर्ट ने समीर की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा, समीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और उसके खिलाफ अहम सबुत मिले है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.
Last Updated : Feb 21, 2021, 12:40 PM IST