नई दिल्ली :असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जवाबी हलफनामा दायर किया है. एआईएमआईएम ने कहा है कि पार्टी के नाम में 'मुस्लिमीन' (Muslimeen) शब्द का उल्लेख करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है.
पार्टी ने सैयद वसीम रिजवी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में यह हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए प्रतीक और नाम को रद्द करने की मांग की गई है जो अपने नामों में किसी भी धर्म के नाम का उपयोग कर रहे हैं या उनके प्रतीकों में धार्मिक अर्थ ले रहे हैं.
AIMIM ने अदालत के सामने दलील दी कि उसने अपने सदस्यों से कभी भी वोट मांगने के लिए धर्म के नाम का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है और इसकी सदस्यता धर्म, जाति, पंथ आदि के बावजूद सभी के लिए खुली है. उसने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हमेशा अल्पसंख्यकों और वंचितों के सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार की रक्षा करना रहा है.