मुंबई: उपनगरीय गोरेगांव में दर्ज रंगदारी के एक कथित मामले में यहां एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया. इस सप्ताह सिंह के खिलाफ ऐसा यह दूसरा आदेश है. मंगलवार को, पड़ोसी ठाणे की एक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक और मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कहा कि उसने एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए मुंबई की अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि सिंह ने जांच में शामिल होने के लिए उसके समन का जवाब नहीं दिया.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिंह को दो बार समन जारी किया गया था, एक बार यहां उनके आधिकारिक आवास पर और दूसरा उनके चंडीगढ़ पते पर. अदालत ने कारोबारी विनय सिंह और कथित गैंगस्टर रियाज भाटी के खिलाफ भी वारंट जारी किया. गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज मामले में सिंह के अलावा बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे भी आरोपी है. शिकायतकर्ता, बिल्डर-होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि सिंह और अन्य ने उससे जबरन वसूली की कोशिश की थी.