जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अदालत की अवमानना के मामले में छत्तरपुर जिले के पूर्व जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह और तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी अमर बहादुर सिंह को सजा सुनाने की एकल पीठ के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दोनों अधिकारियों को सात दिन कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. दोनों आईएएस अधिकारियों ने तत्काल एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी जिसपर मुख्य न्यायाधीश आर. मालीमथ और न्यायमूर्ति वी. मिश्रा की पीठ ने स्थानादेश जारी कर दिया. दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा जिला पंचायत छत्तरपुर की प्रखंड समन्वयक रचना द्विवेदी ने दायर किया था.
50-50 हजार रुपये का जुर्माना:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों अधिकारियों को कोर्ट रूम में गिरफ्तार कर रजिस्टार के समक्ष पेश किया गया. गौरतलब है कि छतरपुर स्वच्छता मिशन के तहत जिला समन्वयक पर नियुक्त रचना द्विवेदी का स्थानांतरण छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा कर दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण करने का कोई प्रावधान नहीं है.