गांधीनगर (गुजरात) :गुजरात की एक अदालत ने मोरबी में पुल ढहने के मामले में ओरेवा समूह के जयसुख पटेल की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. मोरबी पुल हादसा 30 अक्टूबर को हुआ था. जिसमें 134 लोग मारे गए थे. अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) ने मोरबी में मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के पुल के नवीनीकरण, मरम्मत और संचालन का ठेका हासिल किया था. रविवार को मोरबी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमजे खान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
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सरकारी वकील संजय वोरा ने एएनआई को बताया कि अदालत ने ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ओरेवा ग्रुप के पास मोरबी पुल के नवीनीकरण का ठेका था. लेकिन पुलिस ने उसे 70 दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया गया. अभी तक उनके खिलाफ कोई लुकआउट नोटिस भी जारी नहीं किया गया है. विशेष रूप से, पटेल ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए 20 जनवरी को मोरबी सत्र अदालत का रुख किया था, जबकि सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि सरकारी वकील उपस्थित नहीं थे.
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