वडोदरा:स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 2019 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश जे ए ठक्कर ने गुरुवार को संजय बारिया को मौत की सजा सुनाई और 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश ने कहा, संजय बारिया ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंट दिया, जो उसकी बेटी से थोड़ी बड़ी थी. यह एक जघन्य अपराध है, लेकिन बारिया को अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं है, इसलिए यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है.
गुजरात में नाबालिग से रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा
वडोदरा में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. दोषी संजय बारिया ने 17 मई, 2019 को वडोदरा के गोराज गांव की झुग्गी से आठ साल की बच्ची का अपहरण किया और उसे झाड़ियों में ले गया.
जानकारी के मुताबिक, संजय ने 17 मई, 2019 को वडोदरा के गोराज गांव की झुग्गी से आठ साल की बच्ची का अपहरण किया और उसे झाड़ियों में ले गया. आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर अपराध स्थल से भाग गया. काफी तलाश करने के बाद भी जब माता-पिता को लड़की नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया और अगली सुबह पीड़िता का शव झाड़ियों से मिला.
चूंकि अपहरण और झुग्गी से लड़की के बाहर जाने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस ने एक खोजी कुत्ते की मदद ली, जिसने पुलिस को शव को खोजने और उस समय झुग्गी में मौजूद बारिया को पकड़ने में मदद की. चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर अदालत ने बारिया को दोषी पाया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए जिला कानूनी सहायता सेवा को भी निर्देश दिया.(आईएएनएस)