चेन्नई:मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार को तीन महीने के अंदर सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक नेताओं और अन्य मशहूर हस्तियों की प्रतिमाएं हटाने और उनके लिए एक लीडर्स पार्क बनाने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि तब तक के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी. वह अराक्कोनम के वकील एम वीरराघवन की रिट याचिका का निस्तारण कर रहे थे. इस याचिका में अदालत से स्थानीय प्रशासन के 21 अगस्त, 2014 के उस नोटिस को खारिज करने का अनुरोध किया गया है जिसमें एक गांव में सड़क पर उनके द्वारा लगायी गयी डॉ. बी आर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने का निर्देश दिया गया था.