नई दिल्ली :लोकसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2021 को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसका मकसद खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एवं कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना है.
निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए खान एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि खान और खनन में केंद्र सरकार, राज्यों का कोई अधिकार नहीं लेना चाहती है और इस संबंध में सभी पैसा राज्यों को ही जाएगा.
उन्होंने कहा कि हमारे सामने उदाहरण है कि सौ से अधिक खान राज्यों को दी गईं लेकिन पांच खानों की ही नीलामी हुई. जोशी ने कहा, अगर नीलामी नहीं हुई तब क्या ऐसे ही रहने दें?
उन्होंने कहा कि इसका मकसद खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एवं कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना है.
जोशी ने कहा कि जिन राज्यों में भी प्रगतिशील सरकारें हैं, उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन किया है.
मंत्री ने कहा कि भारत में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है लेकिन हम कोयले का आयात कर रहे हैं, क्या यह ठीक है.
उन्होंने कहा, कानून में जो सुधार लाया जा रहा है, उससे आयात खत्म करने में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी.
मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.