रांची: लालू यादव (Lalu Yadav) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले 26 वर्षों से चारा घोटाला (Chara Ghotala Case) के मामले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं. एक बार फिर उनका जेल जाना तय माना जा रहा है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला (Special Court Of CBI) सुनाने वाली है. इस दौरान लालू यादव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहना है. 1997 में चारा घोटाला के मामले में समर्पण के बाद से यह आठवां मौका होगा, जब लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा.
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14 फरवरी को रांची आएंगे लालू:लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि वो 14 फरवरी को रांची आ जाएंगे. रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में रूकेंगे. अब सवाल यह है कि क्या उन्हें बेल मिल जाएगा या जेल जाना पड़ेगा. अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि फैसला आने के बाद लालू यादव को कोर्ट से जमानत तभी मिल सकती है, जब सजा की मियाद तीन साल से कम होगी. चूकि पूर्व में चारा घोटाला के चारों मामलों में लालू यादव को तीन साल से ज्यादा ही सजा मिली है. इसलिए कम सजा मिलने की संभावना नहीं के बराबर दिख रही है. अब रही बात यह कि सजा सुनाए जाने के कितने दिन बाद लालू यादव को जमानत मिल सकती है. इसके जवाब में अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरी करने में तीन से चार सप्ताह लग सकते हैं. जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, उसी दिन उन्हें जमानत मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने सजा की आधी अवधि काट ली है.
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कैसा है लालू यादव का स्वास्थ्य: राजद सुप्रीमो लालू यादव को उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है. वह किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं. उन्हें चिकित्सकों ने 24 घंटे में महज 500 मि.ली लिक्विड लेने को कहा है. अगर क्रिएटिनिन लेवल 5 से ऊपर जाता है तो उनको नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ेगा. उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले साल जमानत मिलने के बाद भी खराब स्वास्थ्य के कारण ही लंबे समय तक लालू यादव दिल्ली में ही थे. एम्स के चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.
इलाज मुहैया कराने के लिए आवेदन की तैयारी: लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार मामले में फैसला आना है. उसी दिन कोर्ट को उनके खराब स्वास्थ्य से अवगत कराया जाएगा ताकि सजा की सूरत में उन्हें समय पर अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके.
लालू यादव कब-कब जा चुके हैं जेल
- पहली बार: 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, हालांकि 135 दिन जेल में रहने के बाद वे बाहर आ गए.
- दूसरी बार: 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था.
- तीसरी बार: 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए जेल गए थे.
- चौथी बार: 28 नवंबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन के लिए जेल गये थे.
- पांचवीं बार: 26 नवंबर को 23 दिनों के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा
- छठी बार: 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा
- सातवीं बार: 23 दिसंबर 2017 को वे जेल गए थे. फिर अप्रैल 2021 में सजा की आधी मियाद पूरी करने के आधार पर बेल मिली थी.
लालू यादव पर चारा घोटाला के केस :झारखंड में लालू यादव पर चारा घोटाला के कुल पांच केस चल रहे हैं. इनमें से चाईबासा के दो, देवघर का एक और दुमका का एक मामला है, जिनमें उन्हें सजा हो चुकी है. इन चार मामलों में सबसे कम देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा हुई थी. वहीं सबसे ज्यादा सात साल की सजा दुमका कोषागार मामले में हुई थी. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है. इस मामले में चारा खरीद के नाम पर 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.