बेंगलुरु :कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 62 वर्षीय आरोपी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया है. पीठ ने 6 महीने की अवधि में नए सिरे से जांच पूरी करने का भी आदेश दिया. न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरोपी व्यक्ति वेंकटेशप्पा द्वारा आपराधिक अपील याचिका पर विचार करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया.
जांच अधिकारियों ने मामले की डीएनए रिपोर्ट चार्जशीट के साथ सौंप दी है. हालांकि, परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में संदेह है. निचली अदालत ने ताजा रक्त और वीर्य परीक्षण करने के आरोपी की दलील को खारिज कर दिया था.
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