तिरुवनंतपुरम :भारत में लंबे समय से गाड़ी चलाने के दौरान फोन पर बात करना गैरकानूनी माना गया है. इसी क्रम केरल में भी पुलिस ने वाहन चलाते समय फोन पर बात करने के लिए हैंड्स-फ्री डिवाइस का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किया था. इस बीच केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने इसी संबंध में राज्य सरकार (State Government) से जवाब मांगा है.
केरल उच्च न्यायालय (Kerala HC) ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के लिए ब्लूटूथ/हैंड्स-फ्री उपकरणों (Bluetooth/hands-free devices) के उपयोग को दंडित करने के लिए पुलिस विभाग के कदम पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार (State Government) से जवाब मांगा है.
वकील जियास जमाल (lawyer Jiyas Jamal) ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर (filed a writ petition ) कर सरकार (Government) को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देने की मांग की.