रांची: फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा दायर सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभिनेत्री को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान को सही ठहराया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अभिनेत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, ढाई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप
झारखंड हाईकोर्ट में अमीषा पटेल के धोखाधड़ी मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को सही ठहराया है. झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिल्म अभिनेत्री अमिषा पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती है.
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रांची की निचली अदालत से अमिषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी की गई थी. निचली अदालत के द्वारा जारी किए गए वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि निचली अदालत के द्वारा मामले में लिया गया संज्ञान सही नहीं है. आरोपी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. अदालत ने सभी नियम का पालन नहीं किया गया है. इसलिए निचली अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया जाना चाहिए. वहीं, प्रतिपक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामला सही है. किसी भी तरह की कोई मनगढ़ंत बात नहीं है. उन्होंने मामले से संबंधित सभी तरह के साथ अदालत के समक्ष पेश किए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य देखने के बाद फिल्म अभिनेत्री की याचिका को खारिज कर दिया.
फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की कंपनी पर फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. उसी मामले में अजय कुमार ने अमीषा पटेल और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में याचिका दायर की है. रांची की निचली अदालत से उनके खिलाफ वारंट जारी की गई थी. निचली अदालत के द्वारा जारी किए गए वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी मामले पर अदालत में सुनवाई हुई.