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झारखंड में कोयला परिवहन का मामला: NGT के आदेश के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस

जस्टिस एस ए नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने NGT के छह जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली NTPC की याचिका पर रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किये.

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Published : Oct 22, 2021, 7:54 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (High Court) ने झारखंड (Jharkhand) के हजारीबाग जिले में कोयले के अवैध परिवहन और इसकी डंपिंग से संबंधित NGT के एक आदेश के खिलाफ अपील पर केंद्र और अन्य को शुक्रवार को नोटिस जारी किये. शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) को झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव में तीन महीने के भीतर कोयले के परिवहन के लिए एक 'कन्वेयर बेल्ट' स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, ताकि सड़क मार्ग से कोयला परिवहन से बचा जा सके.

जस्टिस एस ए नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने NGT के छह जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली NTPC की याचिका पर रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किये.

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पीठ ने कहा कि नोटिस जारी कीजिए. इस न्यायालय के अगले आदेश तक, कन्वेयर बेल्ट के निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के छह जनवरी, 2021 के संबंधित आदेश में दिए गए निर्देश पर रोक लगाई जाती है. एनटीपीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक ​​संबंधित आदेश में दिए गए अन्य निर्देशों की बात है तो उन्हें इन पर कोई आपत्ति नहीं है.

NGT ने हजारीबाग निवासी त्रिपुरारी सिंह और अन्य लोगों की याचिका पर यह आदेश दिया था.

(पीटीआई-भाषा)

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