प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कानपुर नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद को आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 14 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि 'क्यों न अवमानना के लिए दंडित किया जाय. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विपुल गुप्ता की याचिका पर दिया है.
हाईकोर्ट में दलील दी गई कि याची के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द कर दी है. किन्तु मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं. याची को परेशान किया जा रहा है.