प्रयागराज :मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. पीठ ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह अक्तूबर तय की है.
पीठ ने राज्य सरकार से मान्यता और सहायता प्राप्त मदरसों और अन्य सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम, शर्तें, मान्यता के मानक आदि उपलब्ध कराने को कहा. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ऐसे मान्यता और सहायता प्राप्त मदरसे छात्राओं को भी प्रवेश देते हैं.
अदालत ने राज्य सरकार से अन्य संप्रदायों की धार्मिक शिक्षा दे रहे संस्थानों के विभिन्न अन्य शिक्षा बोर्डों के विवरण भी अपने हलफनामे में देने को कहा. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या धार्मिक शिक्षा दे रहे संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की नीति, संविधान की मंशा के अनुरूप है.