श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के वाहन मालिकों को राहत देते हुए आरटीओ कश्मीर द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया है. बता दें कि आरटीओ कश्मीर ने सर्कुलर जारी कर जम्मू-कश्मीर के बाहर से खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए नया पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था.
इस सर्कुलर के खिलाफ एडवोकेट जहूर अहमद भट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए एडवोकेट जहूर ने कहा कि अगर सरकारी आदेश जनहित में नहीं है तो आपको अदालतों का रुख करना होगा.
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई तेजी से की गई. हम फैसले से संतुष्ट हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, ताकि अगर जम्मू-कश्मीर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट जाए, हमें पहले से सूचित किया जाएगा.
एडवोकेट जहूर ने कहा, आरटीओ कश्मीर द्वारा सर्कुलर जारी करने के तुरंत बाद पुलिस ने वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया था. एक दिन मैंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति के वाहन को जब्त किया जा रहा है. जिसके बाद उसे सार्वजनिक परिवहन में जाना पड़ा. यह देखकर, मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और तीन अप्रैल को याचिका दायर की.