नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले के आरोपी और गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को करने का आदेश दिया है.
बुधवार को राज सिंह गहलोत की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने आंशिक दलीलें रखीं. पिछले 21 अगस्त को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. ईडी ने पिछले 29 जुलाई को गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. गहलोत पर 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है. राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया है.