मुंबई : बम्बई उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि वह वकीलों को कम से कम जुलाई के अंत तक उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि महाराष्ट्र राज्य कोविड-19 कार्यबल को महामारी की तीसरी लहर की आशंका है.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एक खंडपीठ ने कहा कि अदालत चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के विरुद्ध न्यायिक आदेश नहीं दे सकती है.
एक महीने करना होगा इंतजार
अदालत ने कहा, 'कम से कम जुलाई के अंत तक यह (वकीलों को ट्रेनों से आने-जाने की अनुमति देना) संभव नहीं. राज्य कोविड-19 कार्यबल को लगता है कि अगर ट्रेनों को सभी के लिए खोल दिया गया तो तीसरी लहर शुरू हो सकती है. आपको (वकीलों को) एक महीने और इंतजार करना होगा.'