नई दिल्ली :कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रही है वहीं स्वास्थ्य कर्मियों दिन-रात कोरोना महामारी के बीच काम कर रहे है जिससे उनके साथ-साथ उनके परिवार भी खतरे की जद में है इसको संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया की केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ साथ नगर निगम अपने इच्छुक स्वास्थ्यकर्मियों को आवास उपलब्ध कराएं. जिससे उनके द्वारा उनके परिवार तक कोविड का खतरा ना पहुंचे.
बता दें न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि हमारे विचार में यह जरूरी है कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध हो क्योंकि यह संभावना है कि वे घरों में संक्रमण ले जा सकते हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं. पीठ ने दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र व नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे अपने डाक्टर, नर्स, पैरामेडिक और अन्य सहायक कर्मियों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं.
पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही नगर निगमों को इस संबंध में 24 मई को स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा. साथ ही दिल्ली पुलिस से कहा कि स्थिति रिपोर्ट पेश करके बताएं कि उनके कर्मियों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराये है.
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