बेंगलुरु : हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन और रैलियों में कोरोना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने पर कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किए बिना, केवल जुर्माना लगाने पर राज्य सरकार के इस कदम पर नाराजगी व्यक्त की है.
चीफ जस्टिस ए.एस ओका की अध्यक्षता वाली एक डिवीजनल बेंच ने दायर याचिका कोविड के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सुनवाई की. कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सुनवाई के लिए एडवोकेट गीता मिश्रा और लेट्सकिट फाउंडेशन ने अलग-अलग जनहित याचिका दायर की थी.
उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी बिना किसी रोक-टोक के रैली, मार्च, बैठक और समारोह की अनुमति दे रहे हैं. इन रैली, बैठक और समारोह में हिस्सा लेने वाले लोग कोरोना गाइडलाइन नियमों का उलंघन कर रहे हैं, जबकि रैली आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.