अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को सूरत की सत्र अदालत के द्वारा मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है. सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat high court) में चुनौती दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस के कानूनी दल ने मंगलवार को हाई कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. साथ ही राहुल के वकील पंकज चपनेरी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मामले की सुनवाई 27 या 28 अप्रैल को हो सकती है.
बता दें कि मामला जस्टिस गीता गोपी के कोर्ट में पहुंचा. इस पर उन्होंने दलील सुनने से इनकार कर दिया. अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई तय करेंगे की इस याचिका की सुनवाई कौन करेगा. इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, इसी पर बुधवार सुबह अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने की मांग की गई.