अहमदाबाद : अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्थानीय निकाय कोविड-19 महामारी से निपटने में उसकी नीतियों के अनुरूप काम करें.
गौरतलब है कि नगर निगम ने हाल ही में कहा था कि उसने यह नियम वापस ले लिया है कि सिर्फ 108 एम्बुलेंस से आए मरीजों को ही नगर निगम के अस्पतालों या निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के कॉरपोरेशन के कोटे के तहत भर्ती होने को मिलेगा. निगम के इसी फैसले पर अदालत ने उक्त निर्देश दिया है.
महामारी से सरकार के निपटने के मुद्दे पर स्वत संज्ञान लेते हुए, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा राज्य यह सुनिश्चित करे कि कोई भी नगर निगम अपनी मनमानी नहीं करें. नगर निकायों को राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप काम करना है और वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं. अदालत ने पिछले सप्ताह निर्देश दिया था कि मरीज निजी वाहन या 108 एम्बुलेंस किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचें, उनका इलाज करना अनिवार्य होगा. एएमसी ने मंगलवार को कहा कि उसका आदेश वापस ले लिया गया है लेकिन वह आदेश न तो मनमाना था और न ही राज्य के आदेश के विपरीत था.