जयपुर:गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सिंचित भूमि का बकाया लगान माफ कर (CM Gehlot waives due tax from farmers) दिया है. प्रदेश के किसानों को सिंचित और असिंचित भूमि पर किसी भी तरह का बकाया लगान नहीं देना पड़ेगा. गहलोत सरकार ने 2018 से पहले सिंचित भूमि का बकाया लगान माफ करने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार के इस आदेश के साथ अंग्रेजों के जमाने की लगान की परंपरा से मुक्ति मिलेगी.
2018-19 से पहले का लगान हुआ माफ:राज्य सरकार ने एक आदेश में वर्ष 2018-19 (Big relief to Rajasthan farmers) खरीफ़ तक का जितना भी लगान बकाया था, उससे किसानों को मुक्त कर दिया. इसके पहले 2018-19 में सिंचित भूमि को पूर्ण रूप से लगान से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन बकाया लगान किसानों पर कर्ज के रूप में बाकी था. गहलोत सरकार के इस आदेश के बाद अब किसानों का बकाया लगान माफ हो गया है.
लगान से मुक्त पर बकाया बाकी:बता दें कि लगभग 28 वर्ष पहले तत्कालीन भैरों सिह शेखावत की सरकार ने प्रदेश को लगान मुक्त किया था. हालांकि उस वक्त सिर्फ असिंचित भूमि को ही लगान से मुक्त किया गया था. इसके बाद 2018-19 गहलोत सरकार ने सिंचित भूमि को भी लगान से मुक्त कर दिया, लेकिन 2018-19 से पहले के बकाया लगान को माफ नहीं किया था. अब इस आदेश के बाद बकाया लगान भी माफ हो गया है.