कोटा:राजस्थान मेंबूंदी पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के 4 महीने पुराने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को फांसी की सजा (Gangrape accused sentenced to death in bundi) सुनाई है. इसके अलावा दोनों आरोपियों पर एक लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी नाबालिग को उठा कर जंगल में ले गए थे और उसके साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक नाबालिग को निरुद्ध किया था, जिसका केस बाल न्यायालय (जुवनाइल जस्टिस कोर्ट) में चल रहा है.
बसोली थाना अधिकारी रामगिलास गुर्जर ने बताया कि 23 दिसंबर 2021 को बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं के पास जंगल में 15 साल की किशोरी बकरियां चराने गई थी. इसी दिन बालिका का शव परिजनों को रात 8:00 बजे जंगल में निर्वस्त्र हालत में मिला था. बालिका के शरीर पर चोटों के निशान भी थे, ऐसे में परिजनों ने आशंका जताई थी कि उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बालिका का शव मिलने के बाद डॉग स्क्वायड, एफएसएल टीम और आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे.
जिसे नाना कहती थी उसने ही...:बच्ची के पिता नहीं थे और मां भी दूसरी शादी कर छोड़कर चली गई थी. बालिका अपनी मौसी के पास रहती थी. रामगिलास गुर्जर ने बताया कि गांव के ही सुल्तान भील (27) और छोटू लाल (62) ने उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी थी. इन दरिंदों ने बच्ची को दांतों से जगह-जगह बुरी तरह से काटा, नाखूनों से नोंचा और फिर चुन्नी से गला दबा दिया. यही नहीं, दोनों हैवान बन गए और बच्ची के दम तोड़ने के बाद भी दुष्कर्म करते रहे. इसकी पुष्टि मेडिकल बोर्ड ने की थी. वहीं, रेप करने के बाद बच्ची का सर पत्थर से इतनी बार कुचला कि उसकी पहचान करना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था. पुलिस ने जब शव बरामद किया तो शरीर पर चोट के दर्जनों निशान मिलने के साथ ही 25 गंभीर घाव भी मिले थे. ग्रामीणों ने पुलिस को बताया था कि बच्ची छोटू लाल को नाना कहती थी.