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हुबली ईदगाह मैदान में गणेश पूजा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक पक्ष

हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश पुजा को उच्च न्यायालय द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद, हिंदू संगठनों ने वहां मूर्तियां स्थापित की. अब एक पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा.

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Published : Aug 31, 2022, 9:59 AM IST

हुबली ईदगाह मैदान में गणेश पूजा
हुबली ईदगाह मैदान में गणेश पूजा

हुबली: ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उच्च न्यायालय द्वारा देर रात दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए अंजुमन इस्लाम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हालांकि, गणेश पूजा समीति ने जल्दबाजी में एक छोटी मूर्ति रख कर ईदगाह में पूजा की शुरुआत कर दी है. पहले दोपहर 12 बजे ठुकसावीरा मठ से गणेश प्रतिमा ले जाकर स्थापित करने की योजना थी. लेकिन अंजुमन के सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध के कारण समय बदल दिया गया और सुबह 7:30 बजे गणेश जी की स्थापना कर दी गई. महोत्सव समिति के अध्यक्ष संजीव बडेस्कर के नेतृत्व में गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई. मंत्र जाप से पूजा शुरू हुई.

पढ़ें: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की दी अनुमति

समिति सदस्य समिति के अध्यक्ष संतोष चौहान सहित कई हिंदू संगठन के नेता शामिल हुए और पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई. इससे पहले, मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की पूजा करने की अनुमति दे दी. धारवाड़ नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी पूजा की अनुमति दी. हाई कोर्ट ने गणेश चतुर्थी को अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि संपत्ति प्रतिवादी की है और इसका उपयोग नियमित गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है.

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