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पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी से अनबन, घर से बाहर निकालने का आरोप

गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरतसिंह सोलंकी की पत्नी रेशमा पटेल ने एक कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए आरोप लगाया कि उनके पति कोविड-19 से पीड़ित थे, तब उनकी देखभाल की और ठीक होने के बाद उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया. मंगलवार को सोलंकी ने समाचारपत्रों में एक नोटिस प्रकाशित किया था, जिसमें उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, जो उनकी पत्नी के साथ किसी भी तरह के वित्तीय या अन्य लेनदेन में शामिल थे.

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Published : Jul 15, 2021, 7:10 AM IST

भरतसिंह सोलंकी
भरतसिंह सोलंकी

गांधीनगर : पूर्व केंद्रीय मंत्री (former union minister) एवं गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (Senior leaders of Gujarat Congress) भरतसिंह सोलंकी (Bharat Singh Solanki) की पत्नी रेशमा पटेल (Reshma Patel) ने बुधवार को एक कानूनी नोटिस का जवाब (Reshma Patel replied to the legal notice) देते हुए आरोप लगाया कि उनके पति कोविड-19 (COVID19) से पीड़ित थे, तब उनकी देखभाल की और ठीक होने के बाद उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया.

रेशमा पटेल ने अपने वकील निखिल पी. जोशी के माध्यम से अपने पति के नोटिस के जवाब में कानूनी नोटिस के माध्यम से आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ठीक होने के बाद सोलंकी ने उनसे झगड़ा किया और अपने घर से बाहर निकाल दिया.

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रेशमा ने नोटिस में कहा (Reshma said in the notice) कि अपने राजनीतिक कद और ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सोलंकी उन पर तलाक के लिए दबाव बना रहे हैं, जो वह नहीं चाहतीं.

उन्होंने कहा, मैंने सोलंकी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया और मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूं.

उनके वकील किरण तपोधन ने नोटिस में कहा कि मंगलवार को सोलंकी ने समाचारपत्रों में एक नोटिस प्रकाशित किया था, जिसमें उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, जो उनकी पत्नी के साथ किसी भी तरह के वित्तीय या अन्य लेनदेन में शामिल थे.

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तपोधन द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, रेशमाबेन (सोलंकी की पत्नी) मेरे मुवक्किल के साथ करीब चार साल से नहीं रह रही हैं. वह उनसे अलग रहकर मनमाना व्यवहार कर रही हैं.

नोटिस में कहा गया है, मेरे मुवक्किल ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से सम्मानित व्यक्ति होने के नाते किसी को भी अपने नाम और पहचान का दुरुपयोग करके उनकी पत्नी के साथ वित्तीय या ऐसा कोई लेन-देन करने से मना किया है. अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो यह मेरे मुवक्किल की जि़म्मेदारी नहीं होगी. अगर मेरे मुवक्किल को किसी के बारे में लेनदेन का पता चलता है तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे.

(आईएएनएस)

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