नई दिल्ली : वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया है. आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया है. इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए सहमति जतायी है. अदालत शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने सनसनीखेज हत्या के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा नेता को अग्रिम जमानत देने पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को सुना. पीठ ने कहा, "हम इसे 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं." गौरतलब है कि अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह सांसद अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे. उच्च न्यायालय ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में जांच के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया.