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Delhi Liquor Scam: ईडी के संयुक्त निदेशक ने बीआरएस एमएलसी के कविता को लिखा पत्र, कहा- मोबाइल खोलने के लिए तैयार

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Published : Mar 28, 2023, 3:28 PM IST

Updated : Mar 28, 2023, 3:43 PM IST

ईडी के संयुक्त निदेशक ने दिल्ली घोटाला मामले में के कविता को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने बताया कि के कविता द्वारा दिए फोन को प्रवर्तन निदेशालय खोलने के लिए तैयार है. इसके लिए उन्होंने के कविता को उपस्थित होने के लिए कहा है.

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बीआरएस एमएलसी के कविता

नई दिल्ली:ईडी के संयुक्त निदेशक ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता को पत्र लिखा है. ईडी के संयुक्त निदेशक ने पत्र में कहा है कि वे कविता द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन को खोलने के लिए तैयार हैं. इसलिए उन्होंने प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा. उन्होंने यहां तक​कहा कि कविता खुद या उनके प्रवक्ता इस प्रक्रिया में शामिल होंगे.

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही... बीआरएस लीगल सेल के महासचिव सोमा भरत कविता की ओर से ईडी जाने को तैयार हैं. कविता ने कहा कि ईडी दुर्भावना से उन पर फोन नष्ट करने का झूठा आरोप लगा रही है. इसी महीने की 21 तारीख को उन्होंने सीधे 10 मोबाइल फोन लेकर ईडी को दे दिए. ये देने जाने से पहले उन्होंने घर के पास दिल्ली में ऑफिस के पास मीडिया के सामने पेश किया था.

उन्होंने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने फोन नष्ट नहीं किए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

कविता ने अपनी पूछताछ के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था और दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा भी मांगी थी. कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा था कि यह इस सवाल पर है कि क्या उनसे यहां पूछताछ की जानी चाहिए या उनके आवास पर.

पढ़ें:Delhi Liquor Scam: के. कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तीन हफ्ते बाद होगी सुनवाई

सिब्बल ने कहा था कि उनके मुवक्किल को जांच के लिए समन जारी किया गया है. पीठ ने गिरफ्तारी से सुरक्षा पर उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी और ईडी के समन पर रोक भी नहीं लगाई. हालांकि, शीर्ष अदालत इस बिंदु की जांच करने पर सहमत हुई कि क्या किसी महिला को सीआरपीसी/पीएमएलए के तहत ईडी कार्यालय में बुलाया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने इसे तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी और नलिनी चिदंबरम द्वारा दायर इसी तरह की याचिका के साथ टैग किया.

(आईएएनएस)

Last Updated : Mar 28, 2023, 3:43 PM IST

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