दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

मेडिकल उपकरणों की कीमतें तय करे दिल्ली सरकार : हाई कोर्ट

मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कालाबाजारी पर रोक लगाने और मेडिकल उपकरणों की कीमतें तय करने का निर्देश दिया.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट

By

Published : May 12, 2021, 9:59 PM IST

नई दिल्लीः हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि मेडिकल उपकरणों की कालाबाज़ारी पर रोक लगाए. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सहित सभी मेडिकल उपकरणों की कीमत तय करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार से 13 मई तक जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जून 2020 में ही मेडिकल उपकरणों की कीमतें तय करने की बात थी, लेकिन वह प्रक्रिया अधूरी रही. सुनवाई के दौरान वकील संजीव सागर ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने काफी मात्रा में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स बरामद किए गए हैं.

सागर ने कहा कि कई सरकारी वकील जो निचली अदालतों में पेश हो रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान क्या आदेश पारित किए गए हैं.

इस पर कोर्ट ने कहा कि उसने सरकार को निर्देश दिया है कि वे सरकारी वकीलों को हाईकोर्ट के आदेशों से अवगत कराने का आदेश दें. कोर्ट ने वकील संजीव सागर को निर्देश दिया कि वो सभी सरकारी वकील को हाईकोर्ट की सुनवाई और आदेश के बारे में अवगत कराने के लिए नोट तैयार करें.

कानून की कमी का फायदा उठा रहे हैं
सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी राजशेखर राव ने कहा कि कानून में कुछ कमियां है, जिसकी वजह से लोग मेडिकल उपकरणों की जमाखोरी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट भले ही आदेश देने में असमर्थ हो, लेकिन हाईकोर्ट कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि दूसरा सवाल है कि ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई करेगी या ड्रग डिपार्टमेंट.

राजशेखर राव ने कहा कि सरकार की ओर से मेडिकल उपकरणों की कीमत तय नहीं करने की वजह से, लोग उनका आयात बिना अवरोध के कर रहे हैं. वे लोग ये भी कह रहे हैं कि वे कोई कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं.

पढ़ें- देश के कई राज्यों में कबाड़ हो रहे हैं पीएम केयर्स के तहत मिले वेंटिलेटर

कानून की कमी की वजह से लोग अभियोजन से बच निकलते हैं. इस पर हाईकोर्ट ने भी सहमति जताई और केंद्र सरकार से कहा कि वे मेडिकल उपकरणों की कीमत तय करें, ताकि कोई ऊंचे दाम पर न बेच सके. सुनवाई के दौरान एएसजी चेतन शर्मा और वकील चेतन शर्मा ने कहा कि वे इस मामले पर जवाब दाखिल कर देंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details