नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक से 466 करोड रुपये के धोखाधड़ी मामले के आरोपी गौतम थापर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
इससे पहले 16 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. थापर ने याचिका दायर कर कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया. याचिका में ECIR की प्रति की मांग की गई है. और गिरफ्तार करने का आधार पूछा गया है. बता दें कि आज ही (शुक्रवार को) गौतम थापर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.