नई दिल्ली :दिल्ली महिला आयोग की ओर से राजधानी दिल्ली में चल रहे स्पा और मसाज सेंटरों में अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने दिल्ली में संचालित स्पा और मसाज सेंटरों में चल रहे यौन शोषण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान भी किए हैं.
महिला आयोग ने लिखा था उपराज्यपाल को पत्र
दिल्ली महिला आयोग ने 10 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखते हुए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्पा और मसाज केंद्रों में कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया था, जिसमें कार्यरत लड़कियां और महिलाओं के यौन शोषण और वेश्यावृत्ति की गतिविधियां की जानकारी दी थी. साथ ही इसे लेकर तुरंत रोकथाम के लिए सुझाव दिए गए थे. आयोग के पत्र के बाद उपराज्यपाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था. टास्क फोर्स में विशेष पुलिस आयुक्त, तीनों एमसीडी के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी को शामिल किया गया था. टास्क फोर्स दिल्ली महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के व्ध्य थी. साथ ही मसाज और स्पा सेंटर्स में कामकाज से संबंधित विभिन्न शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी.
गठित टास्क फोर्स ने किया गाइडलाइंस का मसौदा तैयार
उपराज्यपाल की ओर से गठित की गई टास्क फोर्स की ओर से साल 2019 में ही तीन बैठक आयोजित की गईं थी. जिसमें विचार विमर्श के बाद दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया. जिस पर दिल्ली सरकार की ओर से अब नई गाइडलाइंस जारी की गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक मसाज सेंटरो के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस पर सरकार पर निगरानी भी रख रही है.
क्रॉस जेंडर मसाज पर पाबंदी
नई गाइडलाइन के अनुसार स्पा सेंटर्स में अब से क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं होगी. पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिला की मालिश के लिए सिर्फ महिला कर्मचारी की अनुमति होगी. पुरुष और महिला स्पा सेंटर अलग-अलग वर्गों में होंगे. साथ ही सेंटर में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग प्रवेश और एग्जिट की व्यवस्था होगी. इसके लिए इंटरकनेक्शन नहीं होगा.