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दिल्ली सरकार ने स्पा सेंटर्स के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानिए किन पर होगी रोक

दिल्ली सरकार ने स्पा और मसाज सेंटरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. सरकारी की नई गाइडलाइन के तहत अब से मसाज और स्पा सेंटर में क्रॉस जेंडर मसाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली महिला आयोग ने मसाज सेंटरों में यौन शोषण का मुद्दा उठाया था जिसके बाद सरकार ने नई गाइडलाइन को जारी किया है.

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Published : Aug 3, 2021, 8:15 AM IST

दिल्ली सरकार
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नई दिल्ली :दिल्ली महिला आयोग की ओर से राजधानी दिल्ली में चल रहे स्पा और मसाज सेंटरों में अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने दिल्ली में संचालित स्पा और मसाज सेंटरों में चल रहे यौन शोषण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान भी किए हैं.

महिला आयोग ने लिखा था उपराज्यपाल को पत्र

दिल्ली महिला आयोग ने 10 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखते हुए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्पा और मसाज केंद्रों में कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया था, जिसमें कार्यरत लड़कियां और महिलाओं के यौन शोषण और वेश्यावृत्ति की गतिविधियां की जानकारी दी थी. साथ ही इसे लेकर तुरंत रोकथाम के लिए सुझाव दिए गए थे. आयोग के पत्र के बाद उपराज्यपाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था. टास्क फोर्स में विशेष पुलिस आयुक्त, तीनों एमसीडी के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी को शामिल किया गया था. टास्क फोर्स दिल्ली महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के व्ध्य थी. साथ ही मसाज और स्पा सेंटर्स में कामकाज से संबंधित विभिन्न शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी.

गठित टास्क फोर्स ने किया गाइडलाइंस का मसौदा तैयार

उपराज्यपाल की ओर से गठित की गई टास्क फोर्स की ओर से साल 2019 में ही तीन बैठक आयोजित की गईं थी. जिसमें विचार विमर्श के बाद दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया. जिस पर दिल्ली सरकार की ओर से अब नई गाइडलाइंस जारी की गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक मसाज सेंटरो के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस पर सरकार पर निगरानी भी रख रही है.

क्रॉस जेंडर मसाज पर पाबंदी

नई गाइडलाइन के अनुसार स्पा सेंटर्स में अब से क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं होगी. पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिला की मालिश के लिए सिर्फ महिला कर्मचारी की अनुमति होगी. पुरुष और महिला स्पा सेंटर अलग-अलग वर्गों में होंगे. साथ ही सेंटर में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग प्रवेश और एग्जिट की व्यवस्था होगी. इसके लिए इंटरकनेक्शन नहीं होगा.

बाहरी दरवाजे खुले रखना अनिवार्य

बंद कमरों में स्पा मसाज सेंटर सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सेंटर के कक्षों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी या बोल्ट नहीं होगा. सेंटर में सेल्फ क्लोजिंग दरवाजों की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी. वर्किंग आवर के दौरान सेंटर के बाहरी दरवाजे खुले रखना अनिवार्य होगा.

सेंटर जाने वाले सभी ग्राहकों को आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा. साथ ही फोन नंबर और उनके संपर्क आदि का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा. सेंटर सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं. प्रत्येक कमरे में लाइट की समुचित व्यवस्था करनी होगी.

आवासीय उद्देश्यों के लिए सेंटर परिसर का उपयोग प्रतिबंधित

सेंटर में उचित जल निकासी की व्यवस्था के साथ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और बाथरूमर की व्यवस्था होनी अनिवार्य है. महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होना अनिवार्य है. सेंटर परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा.

कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष

सेंटर में मालिश करने वाले कर्मचारी के पास फिजियोथैरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा. सभी कर्मचारियों का विवरण एक रजिस्टर में रखना होगा. सेंटर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.

इसके साथ ही किसी भी सेंटर को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने से पहले सेंटर परिसर का सत्यापन करने के साथ-साथ सेंटर के मालिक और प्रबंधक का पुलिस सत्यापन करना जरूरी होगा.

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