नई दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हाथ से मैला ढोने संबंधी 2013 के कानून का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. इस कानून का मकसद सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत के मामलों को रोकना है.
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी के आवेदन को अनुमति प्रदान की. साथ ही जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की.
पीठ ने कहा, 'हम इस आवेदन को अनुमति प्रदान कर रहे हैं। हम पक्षकार के तौर पर भारत संघ को शामिल कर रहे हैं.'