गजेन्द्र सिंह का वॉइस सैंपल मामला जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में वायरल हुई ऑडियो क्लिप मामले को लेकर एसीबी की ओर से केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का वॉइस सैंपल मांगने की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने यह आदेश एसीबी की ओर से पेश रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इससे पूर्व निचली अदालत भी एसीबी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर चुकी है.
रिवीजन याचिका में एसीबी की ओर से अधिवक्ता संत कुमार ने कहा कि निचली अदालत ने गलत तरीके से एसीबी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. निचली अदालत ने जिस आधार पर वॉइस सैंपल लेने के संबंध में एसीबी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, वह प्रावधान ब्लड सैंपल और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने के मामले में लागू होता है जबकि यह वॉइस सैंपल लेने का प्रकरण है. जांच एजेंसी गिरफ्तार किए बिना भी वॉइस सैंपल ले सकती है.
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इसका विरोध करते हुए गजेन्द्र सिंह की ओर से अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कहा कि प्रकरण में एसीबी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करे और कानूनन बिना गिरफ्तारी वॉइस सैंपल नहीं लिया जा सकता है. इसके अलावा एसीबी की ओर से पेश यह रिवीजन याचिका पोषणीय नहीं है. निचली अदालत के प्रकरण में यह अंतरिम आदेश था. इस आदेश के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका पेश की जानी चाहिए थी. इसलिए एडीजे कोर्ट रिवीजन याचिका को नहीं सुन सकती है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने एसीबी की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है.
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जुलाई 2020 में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत की जा रही थी. आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन की आवाज है. ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था. वहीं बाद में एसओजी की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआर पेश की गई थी. दूसरी ओर समान मामले में एसीबी ने भी संजय जैन, विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
प्रकरण में एसीबी ने संजय जैन को गिरफ्तार भी किया था. इसके बाद निचली अदालत ने एसीबी को संजय जैन का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन संजय ने सैंपल देने से मना कर दिया था. वहीं निचली अदालत ने गजेन्द्र सिंह का सैंपल लेने के लिए एसीबी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. इस दौरान विधायक भंवरलाल शर्मा की मौत हो चुकी है.