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इंटीरियर डिजाइनर आत्महत्या मामला : अर्नब को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

इंटीरियर डिजाइनर आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र के रायगड जिले की अलीबाग सत्र अदालत ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 10 मार्च की सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया है. सेशन कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अर्णब गोस्वामी
अर्णब गोस्वामी

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Published : Feb 6, 2021, 4:45 PM IST

Updated : Feb 7, 2021, 3:13 PM IST

रायगड : इंटीरियर डिजाइनर आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र के रायगड जिले की अलीबाग सत्र अदालत ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 10 मार्च की सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया है. सेशन कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शनिवार को अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में अलीबाग के मुख्य न्यायदंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई है. इस दौरान मामले में आरोपी अर्नब गोस्वामी अनुपस्थित थे. जिसके बाद अदालत ने मामले के सभी आरोपियों को 10 मार्च को अदालत में पेश होने के सख्त आदेश दिए हैं.

बता दें कि अन्वय नाईक की मौत मामले में अर्नब गोस्वामी व दो अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कोर्ट में लंबित है.

रायगड के सीजेएम कोर्ट ने अर्नब समेत तीनों लोगों को सात फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन अर्नब समेत सभी आरोपी कोर्ट के सक्षम पेश नहीं हुए.

गौरतलब है कि आर्किटेक्ट-इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक की आत्महत्या मामले में गोस्वामी तथा दो अन्य को अलीबाग पुलिस ने चार नवंबर को गिफ्तार किया था. तीनों की कंपनियों पर नाईक के बकाए का भुगतान नहीं करने के आरोप हैं.

इस मामले में रायगड पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था. हालांकि, गोस्वामी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और उस वक्त उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके प्राथमिकी रद्द करने तथा अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था.

पढ़ें-अन्वय नाईक मामला : 7 जनवरी को अर्नब समेत तीन अन्य की पेशी, कोर्ट से समन जारी

उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को गोस्वामी को अंतरित जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बार उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी.

उच्चतम न्यायालय ने 11 नवंबर को गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी.

Last Updated : Feb 7, 2021, 3:13 PM IST

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