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नाबालिग से शादी करने वाले को कोर्ट ने माना आरोपी, सुनाई 10 साल की सजा - Court in Bareilly

बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी की जबरन शादी व दुष्कर्म के आरोप में घरवालों ने न्यायालय की मदद ली थी. बरेली में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले को दुष्कर्मी मानकर उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

10 साल की सजा
10 साल की सजा

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Published : Apr 17, 2021, 4:20 PM IST

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली से जबरन शादी व दुष्कर्म के आरोप का मामला सामने आ रहा है, जहां सीबीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी की शादी वहीं की मनीषा नाम की महिला ने बहेड़ी के युवक से करा दी थी. परिजनों ने इस मामले में 2016 में महिला व बहेड़ी कस्बे के हरेंद्र नामक एक युवक के खिलाफ नाबालिग से जबरन शादी व दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

घरवालों ने ऐतराज जताते हुए न्यायालय की मदद ली थी. बरेली में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले को दुष्कर्मी मानकर उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
काफी समय से ये मामला कोर्ट में चल रहा था. अब इस मामले में स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट तृतीय अनिल कुमार सेठ ने कस्बा बहेड़ी के मोहल्ला क़ानूनगोयान निवासी हरेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए उसे दस साल की कठोरतम कारावास की सजा सुनाई है.

बचाव पक्ष की सभी दलीलें हुईं खारिज
बता दें कि इस मामले में दोषी पाए गए लोगों पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने एक अन्य आरोपी पर कोई दोष सिद्ध न हो पाने पर उसे बरी कर दिया. गौरतलब है कि 26 अगस्त 2016 को पीड़िता की शादी मनीषा नाम की महिला ने बहला-फुसलाकर करा दी थी.

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