भोपाल/देहरादून/लखनऊ : कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन वायरस और कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. मंगलवार को राज्य सरकारों ने दिशानिर्देश जारी किया. राज्य सरकारों ने आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया है. मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में RTPCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.
मध्य प्रदेश में RTPCR रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री
भोपाल में RTPCR रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी. बुधवार से ये आदेश लागू हो जाएंगे. भोपाल संभागायुक्त गुलशन बामरा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी को निर्देश दिए हैं कि (RTPCR Report Must For Entry In Bhopal) भोपाल स्थित सभी बस स्टैंड, संत हिरदाम नगर, रानी कमलापति और मुख्य रेलवे स्टेशनों सहित एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों की RTPCR रिपोर्ट देखी जाए.
वहीं एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों का भी कोविड टेस्ट होगा. भोपाल पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य है. अगर किसी यात्री के पास रिपोर्ट नहीं है तो उसका सैंपल लिया जाएगा. भोपाल रेलवे स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन सहित भोपाल के सभी बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की RTPCR रिपोर्ट जरूरी है. भोपाल के संभागायुक्त गुलशन बामरा ने cmho भोपाल को इस बारे में आदेश (airport railway station on alert of corona bhopa) जारी किए हैं.
RTPCR रिपोर्ट नहीं है, तो लिया जाएगा सैंपल
संभागायुक्त बामरा ने मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी को निर्देश दिए कि भोपाल स्थित सभी बस स्टैंडों, तीनों रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के अलावा एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों से यात्रा कर भोपाल पहुंचने वाले यात्रियों की भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देखी जाए. उसके बाद ही यात्रियों को भोपाल में प्रवेश दिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर किसी यात्री के पास रिपोर्ट नहीं है तो पहले उसकी सैंपलिंग करवाई जाए (corona current situation bhopal) और उसके बाद ही यात्री को बाहर निकलने दें. सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने बताया कि बुधवार 01 दिसम्बर से घरेलू उड़ानों के यात्रियों सहित सभी यात्रियों की भी सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है. इसी प्रकार तीनों स्टेशनों पर भी यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देखे जाने की व्यवस्था और सैंपलिंग का कार्य भी किया जाएगा.