कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है. पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए.