कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए कि दिवाली, काली पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए.
हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति थी.
उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य द्वारा 'यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए कि केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाए और राज्य की ईमानदारी प्रवर्तन तंत्र में दिखाई दे.'
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारों के दिनों में पटाखों के उपयोग पर समय और प्रतिबंध निर्दिष्ट किए हैं और त्योहारी मौसम के दौरान केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी.
पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य में संबंधित जिलों के गृह सचिव और आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों पर पहले ही तय की जा चुकी है.