हैदराबाद :तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति विजय सेन रेड्डी की पीठ ने आज अधिवक्ता इंद्रप्रकाश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोरोना की स्थिति के मद्देनजर दीपावली के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और आतिशबाजी के साथ बीमारी का खतरा होता है. साथ ही पटाखा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का खतरा भी है, जिससे कोरोना फैलने की संभावना है.
सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और कई उच्च न्यायालयों ने पहले ही आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं.