नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कई निजी कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं (कंपनियों) के बीच विवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कितना वेतन देंगी, इस पर वह आपस में चर्चा कर सकते हैं. फिलहाल, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
बता दें कि याचिका में 54 दिनों की लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी.
याचिका पर सुनवाई के करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस बारे में जारी अधिसूचना की वैधता पर हलफनामा मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और उद्योग और मजदूर संगठन मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें.
कोर्ट ने कहा कि अगर 54 दिन की अवधि के वेतन पर सहमति न बने तो श्रम विभाग की मदद ले. इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में फिर होगी.